SC का आदेश  चुनाव होंगे रद्द 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण के मध्य में एक मामले पर सुनवाई की गई। भारतीय लेखक और प्रेरक वक्त शिव खेड़ा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो NOTA (None Of The Above)से संबंधित थी।

जिसका मकसद  था कि अगर लोकसभा चुनाव में किसी भी अन्य उम्मीदवार से ज्यादा वोट NOTA को मिलते है तो चुनाव दोबारा करवाया जाए।

पीठ द्वारा कहा गया अगर NOTA को किसी भी अन्य उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले तो उस स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा नियम बनाए जाए जाने चाहिए।

शिव खेड़ा द्वारा कहा गया  NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना जाए और NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को 5 साल तक चुनाव ना लड़ने दिया जाए।